
बैंकिंग संकट: RBI ने इस बैंक पर लगाई पाबंदी, ग्राहकों के लिए बड़ी परेशानी!
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 26 अगस्त 2021 से कई प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के तहत बैंक बिना RBI की पूर्व अनुमति के नए ऋण जारी नहीं कर सकता, न ही जमा स्वीकार कर सकता है, और न ही किसी संपत्ति का हस्तांतरण या निवेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त, जमाकर्ताओं के लिए धन निकासी की सीमा भी निर्धारित की गई है।
ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी:
निकासी सीमा: जमाकर्ता अपने खातों से एक निर्दिष्ट राशि तक ही धनराशि निकाल सकते हैं। सटीक सीमा के लिए बैंक की आधिकारिक अधिसूचना या RBI की वेबसाइट देखें।
जमा बीमा: डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत, प्रत्येक जमाकर्ता की जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर होता है। यदि बैंक अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो जमाकर्ता इस बीमा के तहत दावा कर सकते हैं।
ग्राहकों को क्या करना चाहिए:
1. बैंक से संपर्क करें: अपनी जमा राशि, निकासी सीमा, और अन्य संबंधित जानकारी के लिए बैंक की स्थानीय शाखा या ग्राहक सेवा से संपर्क करें।
2. DICGC बीमा के लिए दावा: यदि आपकी जमा राशि 5 लाख रुपये से अधिक है, तो DICGC बीमा के तहत दावा करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
3. वैकल्पिक बैंकिंग व्यवस्थाएं: अपने वित्तीय लेनदेन में रुकावट से बचने के लिए, अन्य विश्वसनीय बैंकों में खाते खोलने पर विचार करें।
4. नियमित अपडेट प्राप्त करें: RBI और बैंक की आधिकारिक वेबसाइटों पर नजर रखें ताकि किसी भी नए विकास या निर्देश के बारे में जानकारी मिलती रहे।
यह प्रतिबंध बैंक की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लगाए गए हैं। RBI बैंक की स्थिति की निगरानी करता रहेगा और आवश्यकतानुसार निर्देशों में बदलाव कर सकता है।