नैनीताल: नैनीताल में आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एडीएम विवेक राय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 के अंतर्गत निस्तारित मामलों में 11 व्यक्तियों और उनकी दुकानों पर कुल दो लाख पैंतीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जांच के दौरान कई गंभीर खामिया उजागर हुई। कही बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार चल रहा था, तो कही खुले में मछली व अन्य खाद्य सामग्री की बिक्री हो रही थी, कई प्राथिष्ठनों पर धूल-मिट्टी, मक्खी व कीटों से बचाव की व्यवस्था हीं नहीं थी, और एक्सपायर खाद्य सामग्री का भंडारण व उपयोग जैसे गंभीर उल्लंघन सामने आए। इन खामियों को जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना गया और उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की गयी।
जो प्राथिष्ठनों व व्यक्ति आये कार्यवाही के दायरे में आये है वो यह है।
सती मिष्ठान भंडार, हल्द्वानी – ₹25,000
कृष्णा हॉस्पिटल क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान/व्यक्ति – ₹25,000
रस्तोगी जलपान गृह, रामनगर – ₹25,000
कमल नाथ ढाबा, नैनीताल – ₹20,000
वाईएमसीए कैंपसाइट, सत्ताल – ₹20,000
जफर फिश शॉप सहित अन्य मांस-मछली विक्रेता ₹20,000-₹20,000
अन्य मामलों में ₹15,000 से ₹25,000 तक का अर्थदंड लगाया गया।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे लाइसेंसशुदा और स्वच्छ प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें।
