उत्तराखंड: उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुका है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचरण संहिता अब समाप्त कर दी गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 1141 (दिनांक 21 जून 2025) और संशोधित अधिसूचना संख्या 1303 (दिनांक 28 जून 2025) के तहत यह चुनाव प्रक्रिया संचालित की गई थी। चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता 21 जून 2025 से प्रभावी की गई थी, जिसे अब आयोग की ओर से 1 अगस्त 2025 की शाम 6 बजे से निष्प्रभावी घोषित किया गया है।
इस प्रकार, पंचायत चुनाव प्रक्रिया के सफल समापन के साथ अब जनपदों में सामान्य प्रशासनिक कार्य दोबारा सुचारु रूप से संचालित किए जा सकेंगे।