
नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों और आपत्तियों को देखते हुए इन दोनों पदों पर पुनर्मतदान कराने के आदेश दिए हैं। अब मतदाता फिर से वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।
हाईकोर्ट का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, इसलिए नए सिरे से मतदान कराया जाएगा। आदेश के बाद जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने लापता जनप्रतिनिधियों को लेकर प्रशासन की निष्क्रियता पर भी चिंता जताई है।
इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने कहा कि उन्होंने अब तक प्रकरण से जुड़ा कोई वीडियो नहीं देखा है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस जांच में जुटी है और लापता सदस्यों की तलाश के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।