
नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने दोपहिया टैक्सी बाइक के संचालन पर सख्ती शुरू कर दी है। उपजिलाधिकारी नवाजिश खालिक ने बताया कि अब 2017 के बाद रजिस्टर्ड टीबी सीरीज की कोई भी टैक्सी बाइक नैनीताल शहर में नहीं चल सकेगी।
एसडीएम खालिक के अनुसार यह फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन के तहत लिया गया है। पर्यटन सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था को बिगड़ने से बचाने के लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से बाइक टैक्सी चालकों में हड़कंप मच गया है।
फैसले के विरोध में बाइक टैक्सी ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी समेत अन्य टैक्सी चालकों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि टैक्सी बाइक के संचालन की अनुमति दी जाए, क्योंकि इससे जुड़े लोगों की रोज़ी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है।
टैक्सी स्कूटी यूनियन के अध्यक्ष संजय सिरोही ने बताया कि स्कूटी टैक्सी पर लगातार चालानी कार्रवाई और वाहन सीज किए जा रहे थे, जिसे लेकर प्रशासन से बातचीत हुई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मॉल रोड के भीतर किसी भी टीबी नंबर की टैक्सी स्कूटी की एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा पार्किंग जोन से बाहर वाहन खड़े नहीं किए जा सकेंगे।
प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।