हल्द्वानी: पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी सोशल मीडिया इन्फुलेंसर ज्योति अधिकारी को लेकर काफी सवाल खड़े हो गये थे, उनके खिलाफ प्रदेश के हल्द्वानी, रुद्रपुर, अल्मोड़ा व अलग अलग जगहों के थानों में शिकायत दर्ज की थी, उन पर कुमाऊं की महिलाओ पर आपतिजनक बयान देने और देवी देवताओं को भला बुरा का आरोप लगा था साथ हीं उनके द्वारा खुले मे दराती लहराने का आरोप भी था। इन सभी विवादों के कारण पुलिस ने ज्योति अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
फिलहाल इन सभी आरोपों से घिरी ज्योति अधिकारी को मंगलवार को बड़ी कानूनी राहत मिली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश जारी किये है।
अदालत में ज्योति अधिकारी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र बिष्ट और गौरव कपूर ने उनका पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि ज्योति अधिकारी का किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुंचने का और उत्तराखंड की गरिमा को कोई इरादा नहीं था। और अदालत को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में उनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा जिससे कानून या सामाजिक गरिमा की मर्यादा पर सवाल खड़े हो ।
जमानत मिलते ही उनके फैंस में संतोष और राहत का माहौल देखा गया, लेकिन प्रशासन और पुलिस अब भी आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं।
