
नैनीताल। प्रदेश में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) के बढ़ते मामलों को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है। मुख्य विकास अधिकारी अनामिका की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई आपात बैठक में तय किया गया कि उत्तर प्रदेश और ऊधम सिंह नगर से किसी भी प्रकार की मुर्गी, अंडा और कुक्कुट मांस की आमद पर एक सप्ताह तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 14 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा और आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।
प्रमुख निर्देश
निगरानी और सैंपलिंग: मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) संवेदनशील क्षेत्रों, पोल्ट्री फार्म और जलाशयों में सघन निगरानी व सैंपलिंग करेंगे।
सीमा जांच: पुलिस और परिवहन विभाग चेक पोस्ट लगाकर प्रतिबंधित सामग्री की एंट्री रोकेंगे।
पोल्ट्री फार्म बायो-सिक्योरिटी: नियमित कीटाणुशोधन, सीमित बाहरी प्रवेश, सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग और मृत पक्षियों का सुरक्षित निस्तारण अनिवार्य होगा।
वन विभाग की जिम्मेदारी: जलाशयों और पक्षी विहारों में निगरानी, और असामान्य पक्षी मृत्यु की सूचना तत्काल CVO को देना।
नगर निकाय: सफाई, अपशिष्ट निस्तारण, जीवाणुनाशक छिड़काव और स्लॉटर हाउस की निगरानी।
प्रशासनिक समन्वय: सभी संबंधित विभाग—पशुपालन, वन, पुलिस, नगर निकाय और परिवहन—आपसी तालमेल से काम करेंगे।
प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने, केवल सरकारी सूचना पर भरोसा करने और कच्चे या अधपके अंडे व चिकन से परहेज करने की अपील की है।
स्थिति की समीक्षा के लिए एक सप्ताह बाद पुनः बैठक होगी, जिसमें निगरानी रिपोर्ट और विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
बैठक में जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और नगर निगम, स्वास्थ्य, लोनिवि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।