उत्तराखंड में 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोरगुल 21 जनवरी की शाम 5 बजे समाप्त हो गया। अब सभी प्रत्याशी डोर-टू-डोर प्रचार में जुटे हैं। मतदान के दिन, यानी 23 जनवरी को मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें, इसके लिए उत्तराखंड सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। पहले, 10 जनवरी को जारी आदेश में सिर्फ नगर निकाय क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब 21 जनवरी को संशोधित आदेश जारी कर पूरे राज्य में अवकाश की घोषणा की गई है।
राज्यपाल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 का उपयोग करते हुए, 23 जनवरी को प्रदेश में सभी केंद्रीय और राज्य कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध-निकायों, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों, और सभी बैंक कोषागारों में अवकाश घोषित किया है। इस दिन, इन सभी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश दिया जाएगा।
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना की तैयारी को लेकर समीक्षा की है। 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना होगी। आयोग ने पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान और सुरक्षा दलों की तैनाती के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की व्यवस्था की जाएगी और सभी कंट्रोल रूम को समय पर सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि मतदान केंद्रों में लाइट की उचित व्यवस्था की जाए और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे।