देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर छह माह का प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि यह कदम लोकहित में आवश्यक है, ताकि शासन-प्रशासन के कार्यों पर असर न पड़े और जनता को उपलब्ध सेवाओं में कोई बाधा न आए।
अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध उत्तराखंड एसेंशियल सर्विसेज़ मेंटेनेंस एक्ट, 1966 की धारा 3(1) के तहत तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आगामी छह महीनों तक राज्य के सभी विभागों में हड़ताल, हड़ताल की चेतावनी या इस दिशा में किसी भी प्रकार की सामूहिक कार्रवाई को प्रतिबंधित माना जाएगा।
सरकार का कहना है कि हाल ही में कई विभागों द्वारा हड़ताल या कार्य बहिष्कार की संभावनाओं को देखते हुए यह निर्णय लेना आवश्यक हो गया था। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित कर्मचारियों और संगठनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
