
नैनीताल: पंचायती चुनाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर हुए विवाद की सुनवाई 18 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में होनी है। प्रशासन को आशंका है कि इस दौरान बड़ी संख्या में याचिकाकर्ता और उनके समर्थक उच्च न्यायालय पहुंच सकते हैं, जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है।
इसी को ध्यान में रखते हुए परगना मजिस्ट्रेट नवाजिश खलीक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय परिसर से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
निषेधाज्ञा के अनुसार अदालत परिसर से 500 मीटर की सीमा में बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक सभा और जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक या अन्य हथियार लेकर वहां नहीं जा सकेगा। केवल ड्यूटी पर तैनात पुलिस और सुरक्षा कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे