नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया। अब यह मामला मंगलवार 19 अगस्त को दोबारा सुना जाएगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
रिपोलिंग को लेकर अदालत में चर्चा जरूर हुई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। चुनाव के दिन जबरन ले जाए गए 5 पंचायत सदस्यों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया हालांकि अदालत ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। कोर्ट ने साफ कहा कि मामले की गंभीर सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।
हाईकोर्ट ने मतदान स्थल से 200 मीटर दूर हथियारबंद गिरोह की मौजूदगी को गंभीर माना और इसे पुलिस की नाकामी बताया। इस मामले में अदालत ने नैनीताल SSP से विस्तृत शपथपत्र मांगा है। वहीं जिलाधिकारी वंदना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि 15 अगस्त की सुबह 3 बजे मतगणना नियमों के अनुसार कराई गई और मतपत्रों को ट्रेजरी के लॉकर में सुरक्षित रखा गया था जिन्हें अदालत में पेश भी किया गया। कोर्ट ने DM से भी शपथपत्र देने के निर्देश दिए हैं।
