
नैनीताल के काठगोदाम क्षेत्र में नाबालिग द्वारा स्कूटी चलाए जाने पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई की है। 17 मई को पुलिस ने एक स्कूटी को जांच के लिए रोका, जिसे एक नाबालिग किशोर चला रहा था। पूछताछ में पता चला कि उसके पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही वाहन से संबंधित वैध कागजात।
उक्त स्कूटी रॉबिन अश्वनी सिंह के स्वामित्व में पाई गई, जो टैक्सी सेवा का संचालन करते हैं। थानाध्यक्ष पंकज जोशी की देखरेख में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(ए), 39, 192 व 207 के तहत एफआईआर संख्या 54/2025 दर्ज की। वाहन का चालान भी किया गया, और नाबालिग को सुरक्षा की दृष्टि से उसके बड़े भाई की सुपुर्दगी में दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने और अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे अपने वाहनों को नाबालिगों को न सौंपें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके।
पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह कदम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के उद्देश्य से उठाया गया है।