नैनीताल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने लिव-इन पार्टनर की हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त इमरान उर्फ ऋषभ तिवारी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को पुनः जेल भेज दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अगस्त 2021 में गाजियाबाद निवासी अभियुक्त अपनी परिचित महिला और अन्य साथियों के साथ घूमने के लिए नैनीताल आया था। सभी लोग मल्लीताल क्षेत्र के एक होटल में ठहरे थे। कुछ दिनों बाद होटल के कमरे में महिला अचेत नग्न अवस्था में मिली, जबकि अभियुक्त वहां से फरार था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
जांच के दौरान यह सामने आया कि दोनों के बीच निजी विवाद चल रहा था। घटना की रात कहासुनी के बाद अभियुक्त ने महिला का गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से 17 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
