
सरकारी सेवा में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है, जो अपने जिलों के कर्मचारियों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे और रिपोर्ट गृह सचिव को सौंपेंगे।
2010 के बाद हुए विवाहों के लिए जरूरी
जिन कर्मचारियों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, उन्हें अनिवार्य रूप से UCC पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, ताकि यह प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
तकनीकी सहायता के निर्देश
मुख्य सचिव ने आईटीडीए निदेशक को निर्देशित किया है कि वे सभी जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करें, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आए। यदि किसी जिले या विभाग को तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो, तो वे तुरंत आईटीडीए से संपर्क कर सकते हैं।
यह कदम सरकारी कर्मचारियों की वैवाहिक जानकारी को सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है।