नैनीताल: जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए आवंटित पट्टे की जमीन का व्यवसायिक इस्तेमाल किये जाने पर प्रसाशन ने सख्त कार्रवाई की है। पट्टे की शर्तो का उल्लघन पाए जाने पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल को अदालत ने सूर्य गाँव पट्टी चोपड़ा स्थित 0.220 होस्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश जारी किये है।
जानकारी के अनुसार यह भूमि गोपाल सिंह, केशर सिंह और उदुली देवी को श्रेणी-5 व श्रेणी-7(क) के तहत कृषि प्रयोजन के लिए दी गयी है। जांच में सामने आया कि जमीन का उपयोग खेती के बजाय विकास किरोला के पक्ष में लीज में देकर होटल/ रिसोर्ट निर्माण के लिए किया गया था और वहाँ व्यवसिक गतिविधिया होने लगीं।
राजस्व अभिलेखों की जाँच और मौके पर निरीक्षण पर अनियममिता की पुष्टि होने के बाद प्रसाशन ने कार्यवाही करते हुए भूमि को सरकार को निहित कर दिया है। साथ हीं परगना अधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया गया है कि जमीन कब्जे में लेकर जल्द से जल्द रिपोर्ट दी जायेगी।
