नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार रखा है। अब इस मामले में बुधवार को स्टे वेकेशन समेत अन्य संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी।
सरकार ने मंगलवार को यह मामला मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया, जिस पर न्यायालय ने बुधवार दोपहर में सुनवाई का समय तय किया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को आपस में क्लब कर एक साथ सुनवाई की जाएगी।
यह मामला बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई याचिकाओं से जुड़ा है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 9 जून 2025 को पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली जारी की और 11 जून को एक नया आदेश जारी कर अब तक लागू आरक्षण रोटेशन प्रणाली को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह निर्णय हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशों के खिलाफ है और इससे चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है। अब सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट बुधवार को अगला निर्णय लेगा।