देहरादून। त्योहारों से पहले उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर आई है। वित्त विभाग, उत्तराखंड ने प्रदेश में जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी हैं, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। नई दरें लागू होने से कई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को कर दरों से संबंधित अधिसूचनाएं जारी की थीं। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी 18 सितंबर को राज्य के लिए नई दरों की अधिसूचनाएं जारी कर दीं।
सरकार का मानना है कि इस बदलाव से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार में मांग में इजाफा होगा। इससे न सिर्फ आम जनता को फायदा मिलेगा बल्कि व्यापार और व्यवसाय को भी नई रफ्तार मिलेगी।
त्योहारी सीजन में लागू होने जा रही इन नई दरों को आम जनता के लिए सीधा तोहफा माना जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था पर भी दीर्घकालिक सकारात्मक असर पड़ेगा।
