देहरादून: शादी विवाह समारोह में गैस सिलेंडर को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एक नई एस ओ पी जारी की है। जिसके तहत अब विवाह समारोह के लिए अधिकतम 2 ही व्यवसायिक सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे। वह भी आपको इतने आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे इसके लिए आपको 10 दिन पहले ही आवेदन करना होगा। इसमें एक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा और शादी कार्ड ,आधार कार्ड भी संलग्न करना होगा। साथ ही देहरादून नगर के अंतर्गत जिला पूर्ति कार्यालय और सभी तहसीलों में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पूर्ति और निरीक्षक कार्यालय में आवेदन किया जाएगा।
उत्तराखंड शासन से जारी हुए निर्देश के क्रम के जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम , क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक को निर्देश दिए है कि शादी समारोह के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद ही संबंधित व्यक्ति को गैस एजेंसी के माध्यम से अधिकतम 2 व्यावसायिक सिलेंडर दिए जाए। इसके साथ ही कहा कि आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये का स्टांप पेपर पर शपथ पत्र, शादी का कार्ड और आधार कार्ड अवश्य रूप संबंधित व्यक्ति द्वारा संलग्न किया होना चाहिए। यह व्यावसायिक सिलेंडर अस्थाई रूप से दिए जा रहे हैं, जिन्हें उपयोग करने के बाद आवेदनकर्ता को संबंधित गैस एजेंसी को शादी समारोह निपटाने के बाद जल्द उपलब्ध कराना होगा।
जानकारी के अनुसार देहरादून जिले में अभी तक इस के लिए कुल 75 आवेदन पत्र प्राप्त किया जा चुके है, जिन्हें व्यावसायिक सिलेंडर दिए जाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही संबंधित गैस एजेंसियों को अस्थायी कनेक्शन दिए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए गैस एजेंसियों को 10% व्यावसायिक सिलेंडर स्टॉक में इसके लिए रखे जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही छोटे दुकानदारों,विद्यार्थी, श्रमिको को गैस के लिए परेशान ना होना पड़े इसके लिए संबंधित गैस एजेंसियों को 5 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। ऑयल कंपनियों को अधिक से अधिक व्यावसायिक सिलेंडर और 5 किलोग्राम के गैस सिलेंडर गैस एजेंसियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन में सभी आवेदनकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि शादी समारोह से 10 से 12 दिन पहले संबंधित कार्यालय में आवेदन करें, जिससे समय से संबंधित गैस एजेंसियों को निर्देश जा सकें।
