उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 (हरिद्वार को छोड़कर) के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 243-D, उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 (संशोधित 2025) और आरक्षण नियमावली 2025 के अनुरूप तैयार किया गया है।
इस बार की आरक्षण प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव यह है कि इसमें पहली बार ‘ट्रिपल टेस्ट पद्धति’ को लागू किया गया है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। इसके लिए ओबीसी समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन करने हेतु एक एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था।
आपत्तियाँ निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में सचिव, पंचायतीराज विभाग, देहरादून कार्यालय में भेजी जा सकती हैं। मौखिक सुनवाई केवल आवश्यक स्थिति में ही दी जाएगी।
यह पूरा निर्णय 11 जून 2025 को जारी शासनादेश के आधार पर लिया गया है।