रामनगर:रामनगर में औषधि विभाग ने एक साल से बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। यह कार्रवाई सोमवार को औचक निरीक्षण के दौरान की गई।
जिला औषधि निरीक्षक अर्चना के अनुसार, जांच में पाया गया कि मेडिकल स्टोर पर न तो किसी प्रकार का नाम-बोर्ड लगा था और न ही दवाइयां बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया गया था। यहां भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयों का भंडारण किया गया था। साथ ही, दुकान में सुरक्षा मानकों का पालन भी नहीं किया गया था—सीसीटीवी कैमरे और रेफ्रिजरेटर जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिलीं।
अर्चना ने बताया कि यह मेडिकल स्टोर पिछले एक वर्ष से बिना लाइसेंस चल रहा था। जनहित और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए दुकान को तुरंत बंद करवाया गया। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत की जाएगी।
औषधि विभाग ने जिले के अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों को भी चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकान बिना लाइसेंस पाई गई तो उसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे।
