
नैनीताल के तल्लीताल स्थित निर्मल पैलेस पंजाब होटल में हुई चोरी के मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। न्यायालय ने इस मामले में आरोपित महिला को दोषमुक्त करार दिया है।
मामला जुलाई 2020 का है, जब तल्लीताल थाने में जोगेंद्र सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके कमरे के लॉकर से सोने और हीरे के आभूषण, एक सोने की अंगूठी और करीब 50,000 रुपये चोरी हो गए। इस मामले में परिवार की बहू अरवीन कौर पर संदेह जताया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
अगस्त 2020 में, पुलिस ने दावा किया कि अरवीन कौर के पास से कुछ चोरी हुए आभूषण बरामद किए गए हैं। इस आधार पर उन्हें मामले में मुख्य आरोपित बनाया गया। मामला न्यायालय में पहुंचा, जहां द्वितीय अतिरिक्त जिला जज (जूनियर डिवीजन) आयशा फरहीन की अदालत में सुनवाई हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए, लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों हरीश चंद्र पांडेय और शंकर सिंह चौहान ने प्रभावी बहस करते हुए तर्क दिया कि अरवीन कौर का चोरी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह भी साबित किया कि इस मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था।
न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों को आधार मानते हुए अरवीन कौर को भारतीय दंड संहिता की धारा 380 और 411 के तहत दोषमुक्त कर दिया। इस फैसले के बाद आरोपी महिला और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली।