हैदराबाद: केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी (GST) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तीन दिनों तक चली जीएसटी काउंसिल की बैठक में अब केवल दो ही टैक्स स्लैब 5% और 18% रखने पर सहमति बनी है। इसका मतलब है कि पहले के 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया गया है और उन श्रेणियों की सभी वस्तुओं को इन नए स्लैब में समायोजित किया जाएगा। काउंसिल ने बताया कि नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगी।
नई व्यवस्था के तहत कई चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, जबकि कुछ पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि तंबाकू से जुड़े उत्पादों और लग्जरी आइटम्स पर अब 40% जीएसटी लगेगा।
किन सामानों पर लगेगा 40% जीएसटी?
सिगरेट, गुटखा और चबाने वाली तंबाकू
पान मसाला और जर्दा
लग्जरी कारें और सुपर लग्जरी आइटम
350cc से ज्यादा की मोटरसाइकिलें
एडेड शुगर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
फास्ट फूड आइटम्स
पर्सनल यूज़ वाले एयरक्राफ्ट
इसके अलावा सट्टेबाजी, कैसिनो, जुआ, घुड़दौड़ जैसी गतिविधियों पर भी 40% जीएसटी लागू होगा। साथ ही, आईपीएल जैसे आयोजनों में एंट्री पर भी 40% टैक्स देना होगा। हालांकि, मान्यता प्राप्त खेलों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
काउंसिल ने स्पष्ट किया कि इन पर किसी तरह का अतिरिक्त सेस या उपकर नहीं लगेगा। हालांकि, यह दरें कब से लागू होंगी, इसका ऐलान जल्द किया जाएगा।
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने कहा कि नए स्लैब लागू होने से आम जनता को राहत मिलेगी और टैक्स ढांचा और सरल बनेगा।
