नैनीताल,— उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सातताल में एक पर्यटक द्वारा संरक्षित पक्षीथास्पॉटेड डव का शिकार किए जाने का मामला सामने आया था। आरोपी को वन विभाग की टीम ने मौके से ही हिरासत में लेकर सख्त कार्रवाई की था। यह मामला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में दर्ज किया गया है।
घटना 17 जून की बताई जा रही है जब इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) निवासी मौरिश निडिआ सैंयुक्त सातताल क्षेत्र की सैर पर आया हुआ था। उसने गरुड़ ताल के समीप अपनी एयर गन से एक दुर्लभ पक्षी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
वन विभाग की त्वरित कार्रवाई में आरोपी को मौके पर पकड़ा गया और पूछताछ में उसने अपनी गलती कबूल की। अधिकारियों ने बताया कि स्पॉटेड डव भारत सरकार की संरक्षित पक्षी प्रजातियों में शामिल है और इसका शिकार प्रतिबंधित है।
आरोपी को 18 जून को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नैनीताल की अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
भवाली वन क्षेत्राधिकारी ने कहा:
वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विभाग पूरी तत्परता और सख्ती से काम कर रहा है। जैव विविधता की रक्षा के लिए इस प्रकार के मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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