उत्तराखंड हाईकोर्ट(नैनीताल हाईकोर्ट)
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की संयुक्त राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह परीक्षा 6 से 9 दिसंबर के बीच प्रस्तावित थी। प्रारंभिक परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी कुलदीप राठी व अन्य अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इन प्रश्नों में तथ्यात्मक त्रुटियाँ हैं, और कुछ सवालों के विकल्प इतने अस्पष्ट थे कि सही उत्तर चुनना संभव नहीं था।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रश्न संख्या 70 को पूरी तरह से हटा दिया जाए, जबकि अन्य तीन विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञ समिति (एक्सपर्ट कमेटी) द्वारा पुनः जांच की जाए। कोर्ट ने कहा कि जब तक इन प्रश्नों की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती और मेरिट लिस्ट दोबारा सही तरीके से तैयार नहीं की जाती, तब तक मुख्य परीक्षा करवाना उचित नहीं होगा।
