
उत्तराखंड सरकार के गृह विभाग ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर सख्त चेतावनी जारी की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि UCC के तहत विवाह या अन्य कानूनी पंजीकरण का राज्य के निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) से कोई संबंध नहीं है।
हाल ही में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि UCC के तहत विवाह पंजीकरण करने से बाहरी लोगों को उत्तराखंड का डोमिसाइल मिल जाएगा, जो पूरी तरह गलत और भ्रामक है। गृह विभाग ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि UCC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत विवाह या किसी अन्य पंजीकरण को उत्तराखंड का निवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने का आधार माना जाए।
सरकार ने चेतावनी दी है कि इस तरह की झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने से बचें। यदि किसी व्यक्ति को UCC से जुड़े किसी भी प्रावधान को लेकर संदेह या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो वे गृह विभाग, उत्तराखंड सरकार से आधिकारिक माध्यमों पर संपर्क कर सकते हैं।