प्रतीकात्मक तस्वीर
नैनीताल: जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाने को गंभीर मानते हुए हल्द्वानी के आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि नाहिद कुरैशी के विरुद्ध पूर्व में शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत रहा है। इसके बावजूद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए पक्ष में उन्होंने स्वयं को व्यापारी बताते हुए यह दावा किया कि व्यापार के सिलसिले में उन्हें नकद धनराशि लेकर आना-जाना पड़ता है, जिससे उनके जान-माल को खतरा बना रहता है और इसी आधार पर शस्त्र लाइसेंस आवश्यक है।
प्रकरण की जांच के दौरान जब आयकर विभाग से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया, तो सामने आया कि संबंधित व्यक्ति की वार्षिक आय ₹5,78,600/- है तथा उनके द्वारा लगभग ₹13,000/- का आयकर अदा किया गया है। आय विवरण का परीक्षण करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने यह स्पष्ट किया कि यह आय ऐसी नहीं है जिससे किसी असाधारण या विशेष खतरे की स्थिति सिद्ध होती हो, जिसके लिए शस्त्र धारण को अनिवार्य माना जाए।
जिलाधिकारी ने माना कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों में वास्तविकता नहीं पाई गई और भ्रामक जानकारी देकर शस्त्र लाइसेंस बनाए रखने का प्रयास किया गया। इसे जनहित और लोक सुरक्षा के दृष्टिगत गंभीर मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय सुनाया।
आदेश जारी होने के साथ ही संबंधित व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस विधिवत रूप से निरस्त कर दिया गया है।
