पिथौरागढ़: उपभोक्ताओं को सुरक्षित और मानक अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पतंजलि के घी को लेकर की गई जांच के बाद बड़ी कार्रवाई सामने आई है। घी के नमूने में मिलावट पाए जाने पर कोर्ट ने कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिथौरागढ़ में पतंजलि के घी का नमूना जांच के लिए लिया था। नमूना पहली जांच में पास नहीं हुआ। उसके बाद कंपनी की ओर से नमूना दोबारा जांच के लिए भेजा गया, लेकिन दूसरी जांच में भी घी मानकों पर खरा नहीं उतरा।
जांच रिपोर्ट में घी में मिलावट की पुष्टि हुई, जिसके बाद विभाग ने मामला कोर्ट में दर्ज किया।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उत्पादक कंपनी पतंजलि पर 1 लाख रुपये, सप्लायर पर 25 हजार रुपये और विक्रेता (दुकानदार) पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने अक्टूबर 2020 में कासनी स्थित करन जनरल स्टोर से पतंजलि घी का नमूना लिया था। इसकी जांच रुद्रपुर की सरकारी प्रयोगशाला में कराई गई, जहाँ नमूना मिलावटी पाया गया।
