उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना संख्या-1690/रा.नि.आ.-3 1379/2013 (2024) के तहत नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी, गढ़ीनेगी, नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर और किच्छा को छोड़कर) में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के लिए 23 दिसंबर, 2024 से आदर्श आचरण संहिता लागू की थी।
निर्वाचन की प्रक्रिया और मतगणना के सफल समापन के बाद, आयोग ने यह घोषणा की है कि राज्य में आदर्श आचरण संहिता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।