
नैनीताल: त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (प०) वंदना ने जिले में शराब बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत 24 जुलाई, 28 जुलाई और 31 जुलाई को जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया गया है।
24 जुलाई 2025 (गुरुवार) को विकासखंड धारी, रामगढ़, बेतालघाट और ओखलकांडा में मतदान होगा। इन क्षेत्रों में उस दिन देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर शॉप्स समेत सभी प्रकार की शराब दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
28 जुलाई 2025 (सोमवार) को हल्द्वानी, कोटाबाग, भीमताल और रामनगर क्षेत्रों में वोटिंग होगी। यहां भी मतदान वाले दिन ड्राई डे घोषित किया गया है।
वहीं, 31 जुलाई 2025 (बुधवार) को पूरे जनपद में पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। मतगणना के दिन संभावित तनाव और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पूरे नैनीताल जिले में मद्य निषेध रहेगा। इस दिन सभी प्रकार की शराब की बिक्री और उपभोग पूरी तरह वर्जित रहेगा।
जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम जनता, मदिरा विक्रेताओं और सभी संबंधित विभागों से सहयोग की अपील की गई है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा बनी रहे।