उत्तराखंड हाईकोर्ट(नैनीताल हाईकोर्ट)
नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव परिणामों की घोषणा से पहले प्रशासन ने किसी भी तरह की अराजकता या तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए सख्त एहतियाती कदम उठाए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश के अनुसार, मुख्य कोषागार और स्थायी जिला कार्यालय परिसर के चारों ओर 500 मीटर की परिधि में जुलूस, नारेबाजी और भीड़ जुटाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए उठाया गया है। आदेश उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
