प्रतीकात्मक तस्वीर
नैनीताल : जिले में जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसों को लेकर बड़ा हीं सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनपद के 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये। यह कार्यवाही जिले में शत्र लाइसेंसओ की समीक्षा के बाद की गयी है।
जिला अधिकारी द्वारा की गयी जांच में दौरान सामने आया कि संबंधित लाइसेंस धारकों द्वारा UIN (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) के तहत राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण नहीं किया गया था । साथ हीं समय पर कोई भी रिकॉर्ड किया गया। यह स्थिति केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल के दिशा-निर्देशों के का उनलंघन मानी गयी।
डीएम ने जानकारी दी कि सभी संबंधित शस्त्र लाइसेंस धारकों को समय-समय पर सूचना और पंजीकरण व रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए काफी अवसर दिए गए थे, इसके बावजूद भी पोर्टल पर लाइसेंस का विवरण अपडेट नहीं किया गया। इसे शस्त्र अधिनियम एवं शासनादेशों का पूर्ण उल्लंघन माना गया, जिसके चलते लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शस्त्र लाइसेंस कोई सामान्य अधिकार या सुविधा नहीं है, बल्कि इस से जुड़ी जिम्मेदारी भी उतनी गंभीर होती है। इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध शस्त्रों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।
जिला प्रशासन ने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे UIN पंजीकरण, समयबद्ध नवीनीकरण एवं समस्त विवरणों का अद्यतन राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
