रामनगर /नैनीताल: ग्राम छोई क्षेत्र में पिकअप वाहन में प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के बाद हुए विवाद के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित पांच हिंदूवादी नेताओं और 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, गुरुवार को पिकअप वाहन में प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने पर कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान पिकअप चालक के साथ मारपीट की भी सूचना मिली।
रामनगर के मोहल्ला गुलरघट्टी निवासी नूरजहां ने बताया कि उनके पति नासिर बरेली से भैंस का मांस लेकर पिकअप वाहन से रामनगर आ रहे थे। इसी बीच छोई के समीप मदन, राजू रावत, सागर मनराज, पंकज, करन एवं 20 से 30 अज्ञात लोगों ने उनके पति को वाहन से उतारकर लोहे की रॉड से मारपीट की और गंभीर रूप से घायल किया। पुलिस ने इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 एवं 190 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
दूसरी ओर, ग्राम छोई निवासी करन ने पुलिस को तहरीर दी कि पिकअप वाहन में मांस होने की सूचना मिलने पर उन्होंने वाहन रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि चालक ने गाड़ी रोकने के दौरान उन्हें गाड़ी से कुचलने की कोशिश की और धारदार हथियार दिखाकर धमकाया। साथ ही, वाहन पर दो अलग-अलग नंबर प्लेट होने की जानकारी दी। इस पर पुलिस ने वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ धोखाधड़ी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
