नैनीताल: एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में रामनगर पुलिस ने गुण्डा अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दो आरोपियों को छह महीने के लिए जिला बदर किया है।
जिला प्रशासन के आदेश पर रामनगर पुलिस टीम ने दोनों अपराधियों को नैनीताल की सीमा से बाहर ले जाकर प्रतापपुर बॉर्डर, काशीपुर में छोड़ा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर वह छह महीने से पहले बिना अनुमति नैनीताल जिले में आते है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला बदर किए गए व्यक्ति केवल सिंह , जो मूल रूप से बाजपुर के इटव्वा गांव का निवासी है और लंबे समय से रामनगर क्षेत्र में रह रहा था। उसके खिलाफ चोरी और बरामदगी से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2021, 2023 और 2024 में दर्ज एफआईआर उसकी लगातार आपराधिक गतिविधियों की पुष्टि करती हैं।वही दूसरा आरोपी इमरान रामनगर की फौजी कॉलोनी क्षेत्र का निवासी है। वह अवैध शराब की तस्करी में कई बार पकड़ा जा चुका है। आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर यह दर्शाती हैं कि वह लंबे समय से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था।
पुलिस का कहना है कि जिले में अपराध पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
