
नैनीताल: राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता के 200 पदों पर भर्ती के लिए 22 और 23 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा को हाईकोर्ट ने स्थगित करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को निर्देश दिया है कि परीक्षा की नई तिथि तय करने से पहले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) से परामर्श लिया जाए।
यह मामला तब उठा जब बीटेक और एमटेक डिग्री धारक छात्र मधुसूदन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में AICTE के मानकों का पालन नहीं किया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि AICTE के नियमों के अनुसार इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास बीटेक के साथ एमटेक होना आवश्यक है, जबकि UKPSC ने केवल बीटेक को ही पात्रता मानदंड में शामिल किया है।
याचिका के अनुसार, UKPSC ने जुलाई 2024 में मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। हाईकोर्ट ने आयोग को परीक्षा स्थगित करने की सूचना का व्यापक प्रचार करने का भी निर्देश दिया है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अब परीक्षा की नई तारीख AICTE की सलाह के बाद घोषित की जाएगी।