नैनीताल: छात्र संघ चुनावों के मद्देनज़र जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। उप जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलिक ने आदेश जारी कर बताया कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलसचिव से प्राप्त पत्र के आधार पर, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन डीएसबी परिसर नैनीताल तथा जनपद के सभी संबद्ध महाविद्यालयों में 22 से 27 सितंबर 2025 तक छात्र संघ चुनाव आयोजित होंगे।
चुनावों के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने और कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए परगना मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
निषेधाज्ञा के तहत प्रमुख प्रतिबंध:
200 मीटर के दायरे में बिना अनुमति पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, सभा, जुलूस या नारेबाजी वर्जित होगी।
कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, हथियार, विस्फोटक या आक्रामक उपकरण लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
बैनर, पोस्टर, झंडे, पर्चे या पैम्पलेट्स का वितरण और प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
अफवाह फैलाना अथवा शांति भंग करने वाली कोई भी गतिविधि सख्त वर्जित रहेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा में तैनात पुलिस और सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। आदेश की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने छात्रों और आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने में सभी की जिम्मेदारी जरूरी है।
