देहरादून: देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में एक अखबार हॉकर को महिला से एकतरफा प्रेम का इजहार करना भारी पड़ गया। महिला के घर अखबार डालते-डालते वह उस पर मोहित हो गया और अखबार में प्रेम संदेश व मोबाइल नंबर लिखकर डालने लगा। महिला के विरोध के बावजूद उसने अपनी हरकतें जारी रखीं।
मामला तब बढ़ गया जब आरोपी ने आई लव यू लिखकर अखबार डाला और महिला से जबरदस्ती मिलने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने घर के अंदर महिला का हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद पीड़िता ने शोर मचाकर रिश्तेदारों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी।
अदालत ने सुनाया फैसला:
न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ सोनम रावत की अदालत ने आरोपी हॉकर शैलेन्द्र सिंह कठैत को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उसे एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
यह मामला फरवरी 2020 का है जब आरोपी प्रेमनगर क्षेत्र में अखबार वितरित करता था। महिला ने उसकी हरकतों से परेशान होकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
