हल्द्वानी: नैनीताल जिले में टैक्सी परमिट पर संचालित दोपहिया वाहनों को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अब टैक्सी के रूप में पंजीकृत बाइक लेने वाले पर्यटक खुद वाहन नहीं चला सकेंगे। नियमों के अनुसार ऐसी टैक्सी बाइक के साथ चालक की व्यवस्था होना जरूरी है। यदि कोई पर्यटक टैक्सी परमिट वाली बाइक खुद चलाते हुए पकड़ा जाता है तो परमिट की शर्तों के उल्लंघन में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर जिलेभर में यातायात नियमों और परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। एसपी क्राइम/ट्रैफिक डॉ. जगदीश चंद्र के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस, सीपीयू और थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की।
अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 258 चालान किए, जबकि 73 वाहन सीज किए गए। इनमें 72 मोटरसाइकिल शामिल हैं। इसके अलावा पांच ड्राइविंग लाइसेंस/परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की गई और 47 हजार रुपये संयोजन शुल्क वसूला गया।
पुलिस की कार्रवाई अलग-अलग क्षेत्रों में भी की गई। यातायात पुलिस ने हल्द्वानी में नौ तथा भीमताल-भवाली-कैंचीधाम क्षेत्र में नौ वाहन सीज किए। वहीं, सीपीयू हल्द्वानी की ओर से 24 वाहनों को सीज किया गया। पुलिस ने यातायात नियमों के साथ-साथ वाहनों के परमिट की शर्तों की भी जांच की।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पर्यटन सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और परमिट की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि टैक्सी परमिट पर संचालित दोपहिया वाहन लेते समय नियमों का पालन करें और ऐसी बाइक को स्वयं चलाने से बचें।



