AI IMAGE
नैनीताल: जिले में निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने के खिलाफ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की कार्रवाई का असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। जांच के बाद 46 निजी विद्यालयों ने अभिभावकों को 39 लाख 5 हजार 405 रुपये की अतिरिक्त वसूली गई धनराशि वापस कर दी है। वहीं कई विद्यालयों ने नियमविरुद्ध शुल्क में कटौती भी की है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी रंजीत सिंह नेगी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अप्रैल माह के दौरान निजी विद्यालयों द्वारा लिए जा रहे अतिरिक्त एवं अवैध शुल्क की जांच के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई थी।
संयुक्त टीम की जांच में जिले के 87 निजी विद्यालयों द्वारा नियमविरुद्ध शुल्क वसूले जाने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने संबंधित विद्यालयों को अतिरिक्त वसूली गई धनराशि अभिभावकों को वापस करने अथवा आगामी माह की फीस में उसका समायोजन करने के निर्देश दिए थे। निर्देशों के बाद अब तक 46 विद्यालयों द्वारा 39,05,405 रुपये अभिभावकों को वापस किए जा चुके हैं।
कार्रवाई के बाद 8 विद्यालयों ने नियमविरुद्ध बढ़ाए गए शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) को कम किया है। इसके अलावा 39 निजी विद्यालयों ने मनमाने ढंग से लिया जा रहा परीक्षा शुल्क कम किया है। वहीं 15 विद्यालयों ने पंजीकरण शुल्क को कम या पूरी तरह शून्य कर दिया है।
जांच के दौरान टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट शुल्क को लेकर भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई। प्रशासन के अनुसार कई विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित 1 रुपये के स्थान पर टीसी जारी करने के लिए अभिभावकों से 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक वसूल रहे थे।
प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद अब टीसी शुल्क को घटाकर 1 रुपये कर दिया गया है। अतिरिक्त वसूली गई रकम भी अभिभावकों को वापस करने अथवा शुल्क में समायोजित करने की कार्रवाई की गई है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी रंजीत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया कि जिन विद्यालयों ने अब तक अतिरिक्त शुल्क वापस नहीं किया है, उनके खिलाफ विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि नियमविरुद्ध फीस वसूली करने वाले विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति शासन को भेजे जाने पर भी विचार किया जा सकता है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अभिभावकों का किसी भी स्तर पर शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि यदि किसी निजी विद्यालय द्वारा नियमविरुद्ध शुल्क वसूली की जा रही है या फीस से संबंधित कोई अन्य शिकायत है तो इसकी जानकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दी जा सकती है। शिकायत ceonainital11@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती है। विभाग के अनुसार शिकायतकर्ता का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा और प्राप्त शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

