उत्तराखंड हाईकोर्ट (नैनीताल)
नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के डी एस ए मैदान में ईद की नामज़ को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मैदान में ईद की नमाज़ अदा करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने प्रसाशन और पुलिस से शहर में कानून व्यवस्था को व्यवस्थित बनाये रखने के निर्देश दिये है।
मामला उस समय चर्चा में आया जब नैनीताल शहर के डी एस ए मैदान में नमाज़ की अनुमति मिली हुई थी। मगर बाद में प्रसाशनिक स्तर पर यह अनुमति ख़ारिज कर दी गयी थी। इसके बाद कमिटी की ओर से इस सबंध में कमिटी ने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया गया।
याचिका कर्ता पक्ष ने अदालत में कहा कि डी एस ए मैदान में हमेशा से हीं ईद को नमाज़ अदा की जा रही है। और अभी तक किसी भी तरह से कानून व्यवस्था की हानि नहीं हुई है। और कहा कि यह शहर का सबसे प्रमुख स्थान है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं ।
सारी दलीलो को सुनते हुए पंकज पुरोहित की एकालपीठ ने कल डी एस ए मैदान में सिमित समय(9से 10 बजे तक) के लिए नमाज़ अदा करने की अनुमति दी। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा की नमाज़ के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था का पालन हो और प्रशासन भी ध्यान दे और शहर की व्यवस्था प्रभावित ना हो।
